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छत्तीसगढ़

अनियमित उपस्थिति पर सहायक शिक्षक निलंबित

रायपुर, जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के प्राथमिक शाला बरझोरकी टोला, विकासखंड मरवाही के सहायक शिक्षक (एल.बी.) श्री सुधीर कुमार राय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

निलंबन आदेश में उल्लेख किया गया है कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी मरवाही के पत्र के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। श्री राय पर आरोप था कि वे शाला में अनियमित रूप से उपस्थित रहते थे और अन्य व्यक्ति से अध्यापन कार्य करवाते थे। उनके ठेकेदारी कार्य में संलग्न रहने तथा मीडिया में इस संबंध में समाचार प्रकाशित होने के बाद शाला का निरीक्षण कराया गया। निरीक्षण के दौरान वे शाला में अनुपस्थित पाए गए।

जांच प्रतिवेदन में बच्चों और उपस्थित व्यक्तियों के बयान से आरोप सही पाए गए। पाया गया कि श्री राय समय पर शाला नहीं आते और नियमित रूप से अनुपस्थित रहते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है।

निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी गौरेला रहेगा तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

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