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छत्तीसगढ़

जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू की जमानत खारिज, कोर्ट ने विधायक को भेजा जेल, चाम्पा थाना में दर्ज हुई थी धोखाधड़ी की FIR

जांजगीर : रिपोर्टकर्ता राम कुमार शर्मा पिता धीरेंद्र प्रसाद शर्मा उम्र 46 वर्ष परसा पाली थाना सारागांव के द्वारा दी गई शिकायत की जांच पुलिस अधीक्षक द्वारा कराई गई शिकायत जांच पर जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू एवं गौतम राठौर द्वारा प्रार्थी के साथ 42,78,000 रुपए की धोखाधड़ी करना पाए जाने पर थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक 450/2025 धारा 420,467,468,471,34 भादवी का अपराध दिनांक 03.10.2025 को कायम कर विवेचना में लिया गया अपराध विवेचना एवं साक्ष्य संग्रह पर गौतम राठौर एवं विधायक बबालेश्वर साहू विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर जिला सक्ती के विरुद्ध अपराध धारा सिद्ध पाए जाने एवं मामले में विवेचना पूर्ण होने से अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में दिनांक 9.1.2026 पेश किया गया. CJM न्यायालय द्वारा चालान लेने के उपरांत जेल वारंट बनाया गया. जिसके उपरांत न्यायालय द्वारा जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया और फिर पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार कर जेल दाखिल कर दिया है.

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