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छत्तीसगढ़

रकम लेन-देन और फिर अपहरण!, 5 आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे

सक्ती जिले के डभरा पुलिस ने रकम लेन-देन के मामले में अपहरण और मारपीट करने के मामले 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है.

 

पुलिस के मुताबिक, नंदनी भारद्वाज पति राकेश भारद्वाज उम्र 21 साल साकिन कांसा थाना डभरा ने थाना डभरा में सूचना दर्ज करायी कि इसके पति राकेश भारद्वाज पिता जयकुमार भारद्वाज उम्र 23 साल साकिन कांसा थाना डभरा जिला सक्ती (छ०ग०) को दिनांक 18.02.26 के दोपहर 12.00 बजे ग्राम केनापाली के टिकेश्वर लहरे के ईट भट्ठा से बोलेरो वाहन सफेद रंग सीजी 11 बीएम 5991 में 05 ब्यक्ति द्वारा अपहरण कर ले गया है सूचना प्राप्त होने पर सूचना की गंभीरता को देखते हुये। थाना प्रभारी डभरा द्वारा एक विशेष टीम गठीत कर आरोपी पतासाजी हेतु हमराह स्टाफ एवं गवाहों को साथ लेकर नाकाबंदी के दौरान अपहृत राकेश भारद्वाज बरामद कर दस्तयाब कर पूछताछ किया गया जिन्होंने बताया कि दिनांक 15.02.26 को नरेश टण्डन निवासी खरवानी बेलादुला से 10000 रू. काम करने ईट बनाने पंजाब जाने के लिये एडवांस के रूप में लिया था। नरेश टण्डन के द्वारा इसे संपर्क नही करने पर में केनापाली में ही अपनी पत्नी के साथ ईंट बनाने का काम कर रहा था कि दिनांक 18.02.26 को सुबह ईट बनाकर दोपहर में खाना खाकर अपने जुग्गी में पत्नी तथा बच्चे के साथ आराम कर रहा था दोपहर करीबन 12.00 बजे जुग्गी के सामने नरेश ने प्रार्थीया को आवाज दिया तब वह जुग्गी से बाहर निकला तो देखा नरेश के साथ शिवा टण्डन, देवानंद भारद्वाज, परमेश्वरी टण्डन साकिनान खरवानी बेलादुला एव कीर्तन खाण्डे निवासी जैजैपुर के लोग थे जो इसे बोले की एडवांस में पैसा लिये हो हमारे साथ काम करने पजाब नहीं जा रहे हो कहकर आवेदक को माँ बहन की गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुये हाथ मुक्का से मारपीट करते हुये इसे जबरदस्ती अपने बोलेरो वाहन सफेद रंग सीजी 11 बीएम 5991 में बैठाकर अपने गांव खरवानी लेकर चले गये थे वहा आवेदक को अपने घर में बंद कर मारपीट कर रहे थे उसके बाद नंदनी के मोबाईल पर बार बार फोन कर खरवानी बुला रहे थे तथा वहां से पुनः बोलेरो में बैठाकर इधर उधर घुमा रहे थे जो घोघरी की ओर जा रहे थे कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 59/2026 धारा 140 (3),296,115 (2), 351 (3) 3 (5) बी एम.एस. कायम कर विवेचना में लिया गया है। दौरान विवेचना आरोपियों से पूछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया जो अपने-अपने कथन में घटना घटित करना स्वीकार किये तथा वाहन चालक देवानंद भारद्वाज के द्वारा घटना में प्रयुक्त बोलेरो वाहन सफेद रंग सीजी 11 बीएम 5991 एवं एक नग रियलमी कम्पनी का मोबाईल तथा आरोपी शिवा टण्डन के द्वारा एक नग मोटोरोला कम्पनी का मोबाईल को पेश करने पर गवाहों के समक्ष विधिवत् जप्त किया गया है। आरोपियो 1. नरेश कुमार टंडन, पिता मंगलूरम टंडन, आयु 28 वर्ष, निवासी खरवानी बेलादुला 2. शिव टंडन, पिता रमेश कुमार, आयु 23 वर्ष, निवासी खरवानी बेलादुला 3. देवानंद भारद्वाज, पिता त्रिनाथ, आयु 34 वर्ष, निवासी खरवानी बेलादुला 4. श्रीमती कीर्तन खाण्डे, पिता भगतराम खाण्डे, आयु 39 वर्ष, निवासी सतनामी पारा थाना, जैजैपुर, जिला सक्ती का कृत्य अपराध धारा सदर का घटित करना पाये जाने से दिनांक 19.02.2026 को विधिवत् गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रिमाण्ड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी डभरा निरीक्षक कमल किशोर महतो, जैजैपुर प्रभारी जी एस राजपूत सउनि. एच.एन. ताम्रकर, प्र.आर. मिथुन सुल्तान, आर. मिरीश साहू, महेश मधुकर, राजेश धीरहे थाना डभरा का विशेष योगदान रहा।

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