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छत्तीसगढ़

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत किया जा रहा विशेष जाँच

सक्ती : जिले में गर्मी मौसम को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत विशेष जाँच निरीक्षण अभियान संचालित किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में पैक्ड पानी पाउच, पैक्ड पानी बोतल, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक एवं आइस कैंडी जैसे पेय एवं खाद्य पदार्थों का उपयोग आमजन द्वारा अधिक मात्रा में किया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा जिला सक्ती के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा सघन जाँच एवं निरीक्षण किया जा रहा है।
निरीक्षण के दौरान मेसर्स आरती आइस फैक्ट्री बाराद्वार से ड्रीम बेर वैनिला मीडियम फैट फ्रोजन डेजर्ट (पैक्ड), मेसर्स जायसवाल किराना स्टोर ग्राम खैरा से क्वालिटी क्रीम ऑरेंज आइस कैंडी (पैक्ड) तथा मेसर्स महेंद्र आइसक्रीम एंड आइस फैक्ट्री ग्राम सोंठी सक्ती से खाद्य पदार्थ (आइस) के विधिवत नमूने संकलित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजे गए हैं। जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि किसी प्रकार का उल्लंघन पाया जाता है, तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत न्यायालयीन प्रक्रिया अनुसार प्रकरण तैयार कर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। साथ ही खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम एवं नियमों का पालन करने, अमानक, मिथ्याछाप एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों का विक्रय नहीं करने, विक्रय स्थल में साफ-सफाई बनाए रखने तथा अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन के साथ ही खाद्य कारोबार संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर विभाग द्वारा कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।खाद्य कारोबारकर्ताओं को जागरूक करने हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत अग्रसेन भवन, सक्ती में दिनांक 30 मार्च 2026 को खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन हेतु शिविर का आयोजन किया गया है। जिन कारोबारकर्ताओं के पास अनुज्ञप्ति अथवा पंजीयन नहीं है, वे इस शिविर में शामिल होकर अपना पंजीयन करा सकते हैं।

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